अनुबंधित बसों को चलाने के निर्देश

जनमंच टुडे।देहरादून। नए मोटर दुर्घटना कानून के विरोध में रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने पर परिवहन निगम ने अब सख्त रुख अपना लिया है। परिवहन निगम ने आज से निर्धारित शेड्यूल पर अनुबंधित बसें उपलब्ध न होने पर प्रति बस प्रतिदिन 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा।निगम के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने कहा कि बसें न चलाने से एक ओर जहां यात्री परेशान है वही परिवहन निगम  को आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन बताया है। सभी अनुबंधित बसों के मालिकों को निर्देश दिया है कि तत्काल समय सारिणी के हिसाब से बसें चलाएं और इसकी सूचना केंद्र प्रभारी को उपलब्ध कराएं अगर ऐसा नहीं किया तो 50 हजार रुपये प्रतिदिन प्रति बस के हिसाब से जुर्माना लगेगा जो कि निगम उनके बिल से काट लेगा। साथ ही अनुबंध खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी।

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